सुगम ऋण भुगतान योजना (सुगम) II स्कीम विशेष ओटीएस योजना
1. योजना अवधि योजना प्रभावी होने की तारीख: 1 नवंबर 2025; योजना समाप्ति की तारीख: 27 मार्च 2026
2. पात्र खाते

रिटेल NPA खाते जिनका वर्गिकरण 31 मार्च 2022 तक NPA था और जो 30 जून 2025 तक DAII, DAIII, LA और TWO श्रेणी के तहत NPA बने हुए हैं, और जिनमें उधारकर्ता-वार कुल सकल मूल बकाया (जीपीओ) ₹5 लाख और उससे अधिक और ₹5 करोड़ तक है, को पात्रता मानदंडों के अधीन, योजना में शामिल किया गया है.

3. अपात्र खाते / उधारकर्ता

निम्नलिखित मापदंडों/श्रेणियों वाले खाते अन्य बातों के साथ-साथ, इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं हैं:
(क) जहां सामान्य एकबारगी निपटान (ओटीएस)/समझौता वार्ता द्वारा निपटान (एनएस) के तहत दी गई मंजूरी, यदि वह वैध है;
(ख) जहां इस योजना के शुरू होने से पहले अफ्रंट राशि के साथ सेटलमेंट के लिए औपचारिक ऑफर प्राप्त हुआ है और प्रस्ताव विचाराधीन है;
(ग) कंसोर्टियम/एकाधिक बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत खाते.
(घ) एफडी/एनएससी/एलआईसी/एलएएस के प्रति ओवरड्राफ्ट/ऋण, गोल्ड लोन या किसी अन्य तरल प्रतिभूति;
(ङ) स्टाफ ऋण (स्टाफ क्रेडिट कार्ड सहित) और स्टाफ गारंटीकृत ऋण जिसमें स्टाफ को दिए गए वाणिज्यिक ऋण शामिल हैं;
(च) आईबीसी के तहत एनसीएलटी में स्‍वीकृत;
(छ) सीजीटीएमएसई, सीजीएफ़एमयू, सीईजीएसएससी, ईसीजीसी, जीईसीएल और मुद्रा ऋण आदि.,
(ज) एकल CASA खाते जो स्वीकृत/प्रदान की गई अंतर्निहित ओवरड्राफ्ट सुविधा जैसे कि वेतन ओवरड्राफ्ट / अस्थायी ओवरड्राफ्ट / इसी प्रकार की ओवरड्राफ्ट सुविधा के कारण है डेबिट बैलेंस में है"
(झ) सीओडी की तारीख को, प्रभारित/अप्रभारित परिसंपत्तियों की नीलामी की गई है, सार्वजनिक नीलामी/निजी संधि के तहत या सरफेसी/डीआरटी/अन्य माध्यमों के जरिये बोलियां प्राप्त हुई हैं और प्रक्रिया में हैं.
(ञ) यदि उधारकर्ता का एक खाता योजना के मानदंडों के तहत निपटान के लिए पात्र नहीं है, तो उधारकर्ता के अन्य सभी खाते भी पात्र नहीं होंगे.
(ट) यदि एक ही संपत्ति को कई उधारकर्ताओं को प्रतिभूति के रूप में दिया गया है और उनमें से कोई एक उधारकर्ता पात्र नहीं है, तो बाकी सभी उधारकर्ता भी पात्र नहीं माने जाएंगे, तथापि यदि वह अपात्र उधारकर्ता ऑफर लेटर जारी होने से पहले अपने पूरे बकाया ऋण का भुगतान बिना किसी छूट के कर देता है, तो बाकी उधारकर्ता अपने आप पात्र हो जाएंगे.

4. उधारकर्ताओं को उपलब्ध रियायतें

(क) सभी पात्र खातों के संबंध में ब्याज और व्यय की छूट;
(ख) उपलब्ध प्रतिभूत कवरेज के आधार पर हेयर-कट/रियायतें.  

5. भुगतान की शर्तें

(क) निपटान करने वाले पक्षों को योजना में अपनी भागीदारी की पुष्टि करने के लिए 15 दिसंबर 2025 तक या उससे पहले निपटान राशि का कम से कम 10% अपफ्रंट रूप से जमा करना होगा.
(ख) शेष निपटान राशि देय होगी:
ब्याज रहित भुगतान हेतु अनुमोदन पत्र (एलओए) की तारीख से अधिकतम 90 दिनों के भीतर

अथवा

27 मार्च 2026 को या उससे पहले 1 वर्ष की एमसीएलआर (सीओडी की तारीख को) + 2% प्रति वर्ष ब्याज के साथ भुगतान जो इस एलओए की तारीख से 90 दिनों के बाद भुगतान की गई अवधि पर साधारण ब्याज के आधार पर गणना किया जायेगा.
तथापि, किसी भी परिस्थिति में इस योजना के तहत भुगतान 27 मार्च 2026 के बाद नहीं किया जा सकता है, भले ही इस एलओए की तारीख से शेष दिनों की संख्या 90 दिनों से कम हो.

कृपया अधिक जानकारी के लिए अपनी होम ब्रांच और संबंधित खुदरा वसूली अधिकारी (आरआरओ)से संपर्क करें.
  • निबंधन एवं शर्तें लागू