सुगम ऋण भुगतान योजना (सुगम) II स्कीम विशेष ओटीएस योजना
| 1. | योजना अवधि | योजना प्रभावी होने की तारीख: 1 नवंबर 2025; योजना समाप्ति की तारीख: 27 मार्च 2026 |
| 2. | पात्र खाते | रिटेल NPA खाते जिनका वर्गिकरण 31 मार्च 2022 तक NPA था और जो 30 जून 2025 तक DAII, DAIII, LA और TWO श्रेणी के तहत NPA बने हुए हैं, और जिनमें उधारकर्ता-वार कुल सकल मूल बकाया (जीपीओ) ₹5 लाख और उससे अधिक और ₹5 करोड़ तक है, को पात्रता मानदंडों के अधीन, योजना में शामिल किया गया है. |
| 3. | अपात्र खाते / उधारकर्ता | निम्नलिखित मापदंडों/श्रेणियों वाले खाते अन्य बातों के साथ-साथ, इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं हैं: |
| 4. | उधारकर्ताओं को उपलब्ध रियायतें | (क) सभी पात्र खातों के संबंध में ब्याज और व्यय की छूट; |
| 5. | भुगतान की शर्तें |
(क) निपटान करने वाले पक्षों को योजना में अपनी भागीदारी की पुष्टि करने के लिए 15 दिसंबर 2025 तक या उससे पहले निपटान राशि का कम से कम 10% अपफ्रंट रूप से जमा करना होगा. अथवा 27 मार्च 2026 को या उससे पहले 1 वर्ष की एमसीएलआर (सीओडी की तारीख को) + 2% प्रति वर्ष ब्याज के साथ भुगतान जो इस एलओए की तारीख से 90 दिनों के बाद भुगतान की गई अवधि पर साधारण ब्याज के आधार पर गणना किया जायेगा.
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| कृपया अधिक जानकारी के लिए अपनी होम ब्रांच और संबंधित खुदरा वसूली अधिकारी (आरआरओ)से संपर्क करें. | ||
- निबंधन एवं शर्तें लागू