प्रधान मंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) क्या है?

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प्रधान मंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) क्या है?

प्रधान मंत्री आवास योजना– शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) का शुभारंभ 1 करोड़ पात्र शहरी गरीब और मध्यम-वर्गीय परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है, जिससे जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके.

प्रधान मंत्री आवास योजना– शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0)– शहरी क्षेत्रों के लिए ‘सभी के लिए आवास’ मिशन 01.09.2024 से 5 वर्षों के लिए कार्यान्वित की जाएगी ताकि सभी पात्र लाभकर्ताओं को ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के अंतर्गत वहनीय लागत पर घर निर्माण करने, खरीदने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जा सके.

ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) की मुख्य विशेषताएं
  • इस योजना के अंतर्गत 4% ब्याज सब्सिडी उपलब्ध है. ब्याज सब्सिडी की निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की गणना 8.5% की कम दर पर की जाती है.
  • कुल सब्सिडी राशि ₹1.8 लाख तक हो सकती है जो पीएमएवाई आवास ऋण योजना की 12 वर्षों की अवधि के पहले ₹8 लाख के लिए उपलब्ध है.
  • सब्सिडी 5 वार्षिक किश्तों में इस शर्त के साथ निर्गम की जाएगी कि सब्सिडी के निर्गम के समय ऋण सक्रिय हो और 50 प्रतिशत से अधिक मूलधन बकाया हो.

पात्रता मानदंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कम-आय समूह (एलआईजी) मध्य आय समूह (एमआईजी)
वार्षिक घरेलू आय (₹) ₹3 लाख तक   ₹3 लाख-₹ 6 लाख ₹6 लाख- ₹9 लाख
ब्याज सब्सिडी (% प्रति वर्ष) पहले ₹8 लाख के ऋण पर 4%  
अधिकतम गृह ऋण पात्रता (₹) ₹25 लाख
अधिकतम आवास मूल्य (₹) ₹35 लाख
अधिकतम कारपेट क्षेत्र (स्कवायर मीटर) 120 स्कवायर मीटर
ब्याज सब्सिडी पर अधिकतम लाभ (₹) ₹1.80 लाख
लागू तारीख 1 सितंबर 2024 या उसके बाद मंजूर और संवितरित आवास ऋण
योजना की वैद्यता योजना के शुभारंभ होने से 5 वर्षों तक
आवास ऋण की श्रेणी खरीद, पुनर्खरीद एवं आवास का निर्माण
संपत्ति संबंधी मानदंड
  • संपत्ति का स्वामित्वः आवास का स्वामित्व घर के महिला प्रमुख के नाम या पुरुष सदस्य एवं उसकी पत्नी के संयुक्त स्वामित्व में हो और उन मामलों में जहां परिवार में व्यस्क महिला सदस्य नहीं हैं, वहां आवास पुरुष सदस्य के नाम हो सकता है. उन मामलों में जहां आवेदक विधवा, अविवाहित, संबंध विच्छेद, या ट्रांसजेंडर हो, आवास व्यक्ति के नाम पर बनाया जाएगा. लाभार्थी(यों) की मृत्यु के मामले में, लाभार्थी के विधिक उत्तराधिकारी को योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा.
  • विचार की जाने वाली संपत्ति का कार्पेट क्षेत्रः 120 स्कवायर मीटर तक
  • पक्का आवासः पीएमएवाई-यू 2.0 के अधीन एक नवीन पक्का आवास जिसमें न्यूनतम 2 कमरे, किचन और एक वॉशरूम / शौचालय होगा.
  • ग्राम पंचायत से अनुमोदित संपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा.
योजना के अंतर्गत विस्तृत पात्रता मानदंड:यहाँ क्लिक करें
ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत अपवर्जन (अपात्रता) मानदंड
  • योजना के अंतर्गत संपत्ति के लिए सब्सिडी केवल एक बार ही प्रदान किया जाएगा. यदि यह किसी और को बेच दिया जाता है तो क्रेता इस संपत्ति पर ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) का लाभ नहीं उठा सकता है.
  • यदि दो या उससे अधिक परिवार सदस्य एक ही संपत्ति पर सम्मिलित रूप से या अलग-अलग ऋण लेते हैं तो पारिवारिक आय और लाभ की गणना हेतु उन्हें एक ही परिवार के रूप में माना जाएगा.
  • यदि उधारकर्ता किसी एक वित्तीय संस्थान से आवास ऋण लेता है और बाद में शेष राशि अंतरण के लिए अन्य उधारदाता को स्विच कर देता है तो ऐसा लाभार्थी पुनः ब्याज सब्सिडी के लाभ का दावा करने के लिए पात्र नहीं होगा. यदि कोई व्यक्ति प्रथम उधारदाता से ब्याज सब्सिडी का दावा नहीं किया है, वह शेष राशि अंतरण के बाद पात्र नहीं रहेगा/गी.
  • ईडबल्यूएस/ एलआईजी/ एमआईजी क्षेत्रों से संबद्ध लाभार्थी परिवार, शहरी क्षेत्रों में रहनेवाले, भारत के किसी भी हिस्से में या तो उनके नाम पर या उनके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर अपना पक्का मकान (हर मौसम में रहने योग्य इकाई) नहीं होना चाहिए.
  • वे लाभार्थी जिन्होंने पिछले 20 वर्षों में केंद्र/ राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश/ स्थानीय निकाय के अंतर्गत योजनाओं का कोई पूर्ववर्ती लाभ प्राप्त किया है, योजना के अंतर्गत पात्र नहीं हैं.
  • इस योजना के अंतर्गत ₹35 लाख के मकान मूल्य के साथ केवल ₹25 लाख तक के ऋण सब्सिडी के पात्र होंगे. यदि ऋण की मंजूरी के लिए बैंक द्वारा निर्धारित पारिवारिक आय या संपत्ति मूल्य, पात्रता सीमा से उच्च है, ऋण सब्सिडी हेतु पात्र नहीं होगा.
  • जिस लाभार्थी ने पहले ही योजना लाभ प्राप्त कर लिया है, द्वारा आय सीमा पर किसी भी मिथ्या घोषणा के मामले में, वह लागू कानूनों के तहत कानूनी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा/गी.
आवास ऋण की मंजूरी बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार होगी.

सरकारी योजनाओं के अंतर्गत आवास ऋणों पर ब्याज सब्सिडी, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड के अधीन है. कृपया योजना का संदर्भ लें.यहाँ क्लिक करें

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ़एक्यू) यहाँ क्लिक करें
  • आवास ऋण के लिए आवेदन: आप नजदीकी शाखा में जा सकते हैं या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यहाँ क्लिक करें
  • पीएमएवाई यू 2.0 सब्सिडी (एकीकृत वेब-पोर्टल) के लिए आवेदन यहाँ क्लिक करें